भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-125) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 125 के अनुसार क्षतिपूर्ति को संविदा का वचनगृहीता, अपने प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर कार्य करता हुआ, वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार है, जिसे IC Act Section-125 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 125 (Indian Contract Act Section-125) का विवरण
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 125 IC Act Section-125 के अनुसार क्षतिपूर्ति को संविदा का वचनगृहीता, अपने प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर कार्य करता हुआ, वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 125 (IC Act Section-125 in Hindi)
क्षतिपर्तिधारी के अधिकार जब कि उस पर वाद लाया जाए-
क्षतिपूर्ति को संविदा का वचनगृहीता, अपने प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर कार्य करता हुआ, वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार है
(1) वह सब नुकसानी, जिसके संदाय के लिए वह ऐसे किसी बाद में विवश किया जाए जो किसी ऐसी बात के बारे में हो, जिसे क्षतिपूर्ति करने का वह वचन लागू हो;
(2) वे सब खर्चे, जिनको देने के लिए, वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए, यदि वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने में उसने वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन न किया हो और इस प्रकार कार्य किया हो जिस प्रकार कार्य करना क्षतिपूर्ति की किसी संविदा के अभाव में उसके लिए प्रज्ञायुक्त होता, अथवा यदि वचनदाता ने वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो;
(3) वे सब धनराशियां, जो उसने ऐसे किसी वाद के किसी समझौते के निबंधनों के अधीन दी हो, यदि वह समझौता वचनदाता के आदेशों के प्रतिकूल न रहा हो और ऐसा रहा हो जैसा समझौता क्षतिपूर्ति की संविदा के अभाव में वचनगृहीता के लिए करना प्रज्ञायुक्त होता अथवा यदि वचनदाता ने उस बाद का समझौता करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो।
Indian Contract Act Section-125 (IC Act Section-125 in English)
Rights of indemnity-holder when sued-
The promisee in a contract of indemnity, acting within the scope of his authority, is entitled to recover from the promisor—
(1) all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies;
(2) all costs which he may be compelled to pay in any such suit if, in bringing or defending it, he did not contravene the orders of the promisor, and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorized him to bring or defend the suit;
(3) all sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit, if the compromise was not contrary to the orders of the promisor, and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorized him to compromise the suit.
हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 125 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।