भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 186 | Indian Contract Act Section 186

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-186) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 186 के अनुसार अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा, जिसे IC Act Section-186 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 186 (Indian Contract Act Section-186) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 186 IC Act Section-186 के अनुसार अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 186 (IC Act Section-186 in Hindi)

अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा–

अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा।

Indian Contract Act Section-186 (IC Act Section-186 in English)

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हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 186 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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